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सभी राशनकार्ड धारी 31 मार्च तक ईकेवाईसी करा सकते हैं
समस्तीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक प्रo6 विविध (ई०के०वाई०सी०) 02/2025, दिनांक 03.01.2025 के द्वारा सभी संबंधित को 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग का निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आच्छादित सदस्य किसी भी लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई पॉश यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (eKYC) करा सकते हैं। साथ ही विशेष कार्य पदाधिकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3026/ खाद्य, दिनांक 21 जून 2024 के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका / अन्य कारणों से राज्य से बाहर (इन बारह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तामिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) कार्य/ निवास कर रहे हैं, वे भी उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना e-KYC/ आधार सीडिंग करा सकते हैं। यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार मुफ्त eKYC नहीं किया जाता है तो निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी से या विभागीय टॉल फ्री संख्या 1800-3456-194 एवं 1967 पर शिकायत कर सकते हैं।